नई दिल्ली, अप्रैल 25 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सरकारी नौकरी में वैवाहिक स्थानान्तरण के मामले पर सुनवाई की। उच्च न्यायालय ने नर्सों के संघों की ओर से दायर एक याचिका पर केंद्र और एम्स से 30 जुलाई तक जवाब मांगा है। दरअसल, नर्सों की तरफ से याचिका दायर कर वैवाहिक स्थानांतरण नीति के कार्यान्वयन की मांग की गई है। याचिका में कहा गया कि वैवाहिक आधार पर पति के साथ स्थानान्तरण उन्हें नहीं मिल पा रहा है। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने केंद्र और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) दिल्ली, भोपाल, भुवनेश्वर, पटना और अन्य स्थानों को नोटिस जारी किया है। पीठ ने प्रतिवादियों को इस याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है। पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता ऑल इंडिया गवर्नमेंट नर्स फेडरेशन, नर्सिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट एसोसिएश...
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