प्रतापगढ़ - कुंडा, जून 2 -- अपर जनपद न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम पारुल वर्मा ने कुंडा के एक निजी विद्यालय में नर्सरी की छात्रा से दुष्कर्म के मामले में विद्यालय के प्रबंधक असद मोहम्मद, प्रधानाध्यापक जफर सिद्दीकी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट में एडीजीसी देवेशचंद्र त्रिपाठी ने जमानत अर्जी का विरोध कया।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.