आगरा, अप्रैल 10 -- बीमा अवधि के दौरान कार हादसे में क्षतिग्रस्त हो गई। बीमा कंपनी ने क्लेम नहीं दिया। पीड़ित ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष द्वितीय में वाद दायर किया। आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष ने 2007 में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को कार की मरम्मत में हुई खर्च रकम अदा करने के आदेश दिए थे। आदेश के विरुद्ध कंपनी ने राज्य आयोग लखनऊ में अपील की। वहां से अपील निरस्त हो गई। आयोग के अध्यक्ष आशुतोष और सदस्य पारुल कौशिक ने 22 साल बाद 33 हजार 368 रुपये का चेक कंपनी से जमा कराकर का वादी को सौंपा। वहीं आयोग प्रथम के अध्यक्ष सर्वेश कुमार ने 45 दिन के अंदर मैसर्स इनटेक्स टैक्नोलॉजी और शोरूम संचालक ने वादिया को खराब एलईडी टीवी के बदले नया या रकम दिलाने के आदेश दिए। ताजगंज थाना क्षेत्र के गुम्मट निवासी सतीश चंद्र शल्या आयोग में वाद दायर किया था। आरोप लगाय...
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