पीलीभीत, नवम्बर 6 -- पीलीभीत। जांच में घी का नमूना फेल होने के बाद में एडीएम एफआर कोर्ट न्यायालय ने कारोबार कर्ता पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी पीलीभीत ने नवंबर 2024 में पूरनपुर में बंडा मार्ग के जसविंदर सिंह की डेरी प्रतिष्ठान से घी का नमूना लिया था। जांच में घी का नमूना फेल हो गया। एडीएम न्यायालय में वाद दायर किया गया। एडीएम ऋतु पूनिया ने कारोबार कर्ता दिलबाग सिंह व जसविंदर सिंह पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

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