रांची, जुलाई 10 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड विधानसभा में नमाज कक्ष आवंटन के खिलाफ दायर जनहित याचिका हाईकोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दी। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने याचिका खारिज की। झारखंड विधानसभा में नमाज कक्ष आवंटित किए जाने के खिलाफ अजय कुमार मोदी ने जनहित याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि विधानसभा में नमाज कक्ष आवंटित किए जाने का प्रावधान नहीं है। सरकार ने नियमों और प्रावधानों का उल्लंघन कर झारखंड विधानसभा में नमाज कक्ष का आवंटन किया है। यह संवैधानिक व्यवस्था के विपरीत है। धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा है, इसलिए विधानसभा जैसे भवन में किसी धर्म के लिए इस तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए।

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