मऊ, जुलाई 15 -- घोसी। तहसील अंतर्गत क्षेत्र के नदवाखास में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर हुए अवैध निर्माण को सोमवार को हाईकोर्ट के आदेश के बाद तहसील प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर गिरा दिया गया। ग्राम सभा के तीन व्यक्तियों ने उक्त जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर निर्माण कर लिया था। नदवाखाश निवासी बबलू यादव ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में उत्तर प्रदेश सरकार व पांच अन्य को पार्टी बनाते हुए एक जनहित याचिका दाखिल की थी। जिसमें ग्रामसभा स्थित आराजी नम्बर 588 रकबा 0.166 हेक्टेयर पर अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य किए जाने का आरोप लगाया था। तहसील प्रशासन से रिपोर्ट मांगने के बाद मामले की सुनवाई के पश्चात इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 9 जुलाई 2025 को उक्त जमीन से अतिक्रमण हटवाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया। आदेश के क्रम में सोमवार को तहसील प्रशासन ने जेसीबी के माध्...
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