बागपत, फरवरी 17 -- बड़ौत। नगर पालिका प्रशासन ने ऑप्टिकल फाइबर केबल कंपनी नोटिस जारी किया है। केबल बिछाए जाने के दौरान क्षतिग्रस्त की गई पाइपलाइन के चलते कंपनी को हर्जाने के रूप में 80 हजार रुपए जमा किए जाने को कहा गया है। 7 दिन के अंदर धनराशि जमा नहीं किए जाने पर विधिक कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं। अधिशासी अधिकारी मनोज रस्तोगी के निर्देश पर फाइबर कंपनी को नोटिस जारी किया गया। बताया कि फाइबर केबल कंपनी द्वारा नेहरू रोड पर पेयजल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त कर दी गई। क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति बाधित होने पर की गई जांच में पाइपलाइन क्षतिग्रस्त पाई गई। बताया की कंपनी द्वारा केबल बिछाए जाने के दौरान टूटी सड़क की मरम्मत तो कर दी गई, लेकिन क्षतिग्रस्त की गई पाइपलाइन की जानकारी नहीं दी गई। नगर पालिका के अवर अभियंता (जल) ने पाइपलाइन को दुरुस्त करने क...