पूर्णिया, जनवरी 14 -- मीरगंज, एक संवाददाता। मीरगंज नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी दीपा कुमारी ने नगरवासियों को बड़ी राहत की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि बिहार नगर पालिका संपत्ति प्रोत्साहन योजना 2025 के तहत ऐसे सभी नगर पंचायत वासियों को होल्डिंग टैक्स पर लगने वाले ब्याज की पूरी राशि माफ कर दी गई है, जिनका टैक्स अब तक जमा नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि जिन नगरवासियों का होल्डिंग टैक्स बकाया है, वे 31 मार्च 2026 तक एकमुश्त राशि जमा करने पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं देंगे। यह योजना सीमित अवधि के लिए लागू की गई है, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। कार्यपालक पदाधिकारी ने कहा है यदि कोई भी नगर पंचायतवासी 31 मार्च 2026 तक होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करता है तो उसके बाद बकाया टैक्स की वसूली 18 प्रतिशत ब्याज के साथ की जाएगी। नगर पं...
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