मुंगेर, फरवरी 10 -- असरगंज,निसं.। नगर विकास एवं आवास विभाग के निर्देश पर असरगंज नगर पंचायत क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स की वसूली की जा रही है। नगर पंचायत द्वारा वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना लागू की गई है। जिसकी अवधि 31 मार्च 2026 तक है। वन टाइम सेटलमेंट योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 तथा उससे पूर्व के बकाए कर की मूल राशि का भुगतान करने पर, पूर्व के सभी लंबित वर्षों के कर पर लगने वाले ब्याज की राशि पूर्ण रूप से माफ कर दी जाएगी। नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी सूर्यानंद सिंह ने कर दाताओं से अपील की है कि वे निर्धारित अवधि में असरगंज नगर पंचायत कार्यालय पहुंचकर इस योजना का लाभ उठाकर अपने बकाए कर का निपटारा करें। ----------
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