लखनऊ, जून 26 -- लखनऊ, विधि संवाददाता। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने नगर निगम के एक अधिकारी के तबादले पर चार सप्ताह के लिए रोक लगा दी है। साथ ही प्रमुख सचिव, शहरी विकास विभाग को याची के प्रत्यावेदन पर नये सिरे से विचार करने का आदेश भी दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की अवकाशकालीन एकल पीठ ने लखनऊ नगर निगम में तैनात मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक सिंह की याचिका पर पारित किया। याची का लखनऊ से अलीगढ़ तबादला कर दिया गया है। याची का कहना था कि 30 सितंबर 2026 को उसकी सेवानिवृत्ति होनी है तथा ट्रांसफर पॉलिसी के अनुसार सेवानिवृत्ति के दो साल शेष रहने पर कर्मचारी का तबादला उसकी इच्छानुरूप ही किया जा सकता है।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...