रांची, जनवरी 27 -- रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ ने राज्य के नगर निगम को दो वर्ग करने के खिलाफ दाखिल याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया। पूर्व में अदालत ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। इस संबंध में शांतनु कुमार चंद्रा ने याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि संविधान के प्रविधानों के खिलाफ जाकर राज्य सरकार ने नगर निगम का वर्गीकरण किया है। जबकि, संविधान में नगर निगम के वर्गीकरण का कोई प्रविधान नहीं है। सरकार कार्यपालक आदेश जारी कर इस तरह के प्रविधान नहीं कर सकती है। सरकार का यह निर्णय असंवैधानिक है और इसे निरस्त कर दिया जाना चाहिए। अदालत को बताया गया कि राज्य सरकार ने नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर राज्य के कुल नौ नगर निगम को दो भागों वर्ग क एवं ख में बांट दिया है। वर्ग क म...