रांची, जनवरी 30 -- रांची, संवाददाता। नगर निगम चुनाव के तहत 23 फरवरी (सोमवार) के मतदान को लेकर रांची नगर निगम और बुंडू नगर पंचायत क्षेत्र में ड्राई डे घोषित किया गया है। यह आदेश राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में जारी किया गया है। आदेश के अनुसार, मतदान के दिन तथा मतदान समाप्ति के अगले दिन सुबह 7 बजे तक संबंधित क्षेत्रों में शराब की बिक्री, वितरण और परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान होटल, भोजनालय, शराब दुकान या किसी भी सार्वजनिक व निजी स्थान पर मादक पदार्थों की बिक्री नहीं की जा सकेगी। साथ ही बिना लाइसेंस वाले परिसरों में शराब के भंडारण पर भी सख्त रोक रहेगी। प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है, ताकि चुनाव शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से संपन्न कराया जा सके।
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