देवघर, जनवरी 31 -- देवघर,प्रतिनिधि। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका (आम) निर्वाचन 2026 की घोषणा 27 जनवरी 2026 को कर दी गई है। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग की घोषणा की तिथि से ही संपूर्ण देवघर नगर निगम क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। साथ ही अनुमंडल न्यायालय देवघर द्वारा संपूर्ण देवघर नगर निगम क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की गयी है। साथ ही नगरपालिका (आम) निर्वाचन 2026 के क्रम में 29 जनवरी 2026 से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। ऐसे में अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुमंडल दंडाधिकारी देवघर द्वारा विधि-व्यवस्था/शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समाहरणालय संवर्ग एवं अनुमंडल कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में कई निषेधाज्ञा आदेश जारी किया गया है...