रांची, फरवरी 14 -- रांची, संवाददाता। पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पर हुए हमले के मामले में सरकारी गवाह (एप्रूवर) बना नक्सली कुलदीप गंझू उर्फ बादल उर्फ टोलू को एनआईए कोर्ट से झटका लगा है। विशेष न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत ने उसकी जमानत की गुहार को ठुकरा दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि कानून के प्रावधानों के तहत सरकारी गवाह को तब तक हिरासत में रहना होगा, जब तक कि मुकदमे (ट्रायल) की समाप्ति नहीं हो जाती। एनआईए ने आरोपी को 9 जनवरी 2023 को मामले में गिरफ्तार किया था। वर्तमान में वह हजारीबाग ओपन जेल में है। कुलदीप गंझू ने अदालत में अपना अपराध स्वीकार करते हुए सरकारी गवाह बनने की इच्छा जताई थी। जिसे अदालत ने जून 2023 में स्वीकार कर लिया था। अगस्त 2025 में उसकी गवाही भी पूरी हो चुकी है। एनआईए के विशेष लोक अभियोजक मुकेश कुमार सिन्हा ने कानून क...