रांची, फरवरी 5 -- रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति (जेएनएसी) द्वारा भवन निर्माण का नक्शा पास किए जाने के अधिकार पर सवाल उठाते हुए मामले में महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश पारित किया है। कोर्ट ने जेएनएसी द्वारा पास किए गए एक भवन नक्शे पर फिलहाल रोक लगा दी है। कहा है कि जब तक यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि नगर निकाय पुनर्गठन के बाद जेएनएसी को नक्शा पास करने का वैधानिक अधिकार है या नहीं, तब तक संबंधित मामले में कोई आगे की कार्रवाई नहीं की जाएगी। सुंदर लाल कोठारी और अन्य द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस राजेश कुमार की पीठ ने नगर विकास विभाग को भी इस मामले में प्रतिवादी बनाने का आदेश दिया है। साथ ही बिल्डर और टेक्निकल प्रबंधक को भी नोटिस जारी किया गया है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि बिल्डर और जेएनएसी अधिक...
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