नई दिल्ली, जुलाई 5 -- राजस्थान हाईकोर्ट ने शैक्षणिक दस्तावेजों के फर्जीवाड़े और सरकारी भर्ती परीक्षाओं में नकल से संबंधित बड़े पैमाने पर साजिश के आरोपी तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिकाएं खारिज कर दी। न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने कहा कि अपराध गंभीर हैं और विशेष अभियान समूह (एसओजी) के निष्कर्षों ने प्रथम दृष्टया मामला स्थापित किया है, जिससे एफआईआर को समय से पहले रद्द करना अस्वीकार्य है क्योंकि इससे वैध उम्मीदवारों के अधिकारों के साथ टकराव होगा। रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का मूल्यांकन करने के बाद, अदालत ने फैसला सुनाया कि जांच के बाद याचिकाकर्ताओं के नाम शामिल करने में उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया। उनकी दलीलों को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने माना कि एफआईआर या आरोपपत्र रद्द करने के लिए कोई वैध आधार मौजूद नही...