सुल्तानपुर, फरवरी 7 -- सुलतानपुर। विदेश भेजने के नाम पर लाखों की ठगी और धोखाधड़ी कर नकली वीजा देने के मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए पेश आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका न्यायाधीश राकेश पांडेय ने निरस्त कर दी है। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता एस. सिद्धार्थ विद्रोही ने बताया कि अयोध्या जिले के बीकापुर थाना क्षेत्र की सोनखरी निवासी जैनब सैय्यद पत्नी मो. हलीम ने जेवर बेचकर और लोन लेकर पति को ओमान भेजने के लिए पासपोर्ट बनवाने के नाम पर शहर के राहुल चौराहा निवासी आरोपी इमरान सिद्दीकी को एक लाख 20 हजार रूपए दिए थे। जिसके बदले इमरान सिद्दीकी ने हलीम को ओमान जाने का नकली बीजा दिया। रूपए वापस मांगने पर पीड़िता और उसके पति को गाली गलौज जान से मारने की धमकी दी।

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