सिद्धार्थ, सितम्बर 13 -- सिद्धार्थनगर। सिविल जज (जूडि)/जेएम कक्ष संख्या-2 शिवेन्द्र शर्मा ने नकब के एक आरोपी को 20 दिन की सजा सुनाई है। आरोपी पर डेढ़ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वली मोहम्मद पुत्र नेबू निवासी सेमरा थाना इटवा के खिलाफ 1992 में धारा 457, 380, 411 के तहत केस दर्ज हुआ था। इसी मामले में सिविल जज (जूडि)/जेएम कक्ष संख्या-2 शिवेन्द्र शर्मा ने आरोपी को 20 दिन की सजा सुनाई। आरोपी पर डेढ़ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। शासन की ओर से पैरवी अभियोजन अधिकारी अजय गौतम ने की।

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