बागपत, अगस्त 2 -- बागपत जनपद में शुक्रवार से नया सर्किल रेट लागू हो गया। नई प्रस्तावित दरों की लिस्ट जारी कर दी गई है। निबंधन विभाग के आकलन के मुताबिक, बढ़ी दरों के बाद जिले में प्रॉपर्टी खरीदने वाले करीब 60 प्रतिशत लोगों को 30 लाख से अधिक स्टांप ड्यूटी जमा करनी होगी। 30 लाख या इससे अधिक स्टांप ड्यूटी जमा होते ही रजिस्ट्री कार्यालयों से इनकम टैक्स विभाग को लेखपत्र भेजा जाता है। इनकम टैक्स विभाग इसी आधार पर खरीदार और विक्रेता को नोटिस भेजकर टैक्स वसूलता है। ऐसे में नई दरें लागू होने पर इनकम टैक्स वसूली में भी बंपर इजाफा होगा। शुक्रवार से लागू लिस्ट के मुताबिक सर्किल रेट में न्यूनतम करीब 10 फीसदी और अधिकतम करीब 30 फीसदी तक का इजाफा हुआ है। ऐसे में संपत्तियों की रजिस्ट्री करवाने वाले को पहले के मुकाबले ज्यादा स्टांप ड्यूटी जमा करनी होगी। निबं...
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