नई दिल्ली, फरवरी 2 -- केंद्र सरकार ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि औद्योगिक संबंध संहिता के तहत नियमों को फरवरी के अंत तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ को सूचित किया कि लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। नियमों को तैयार करने पर विचार किया जा रहा है। पीठ औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के कार्यान्वयन से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई कर रही है, जो ट्रेड यूनियन औद्योगिक प्रतिष्ठान में रोजगार की शर्तों और औद्योगिक विवादों के निपटारे से संबंधित सभी कानूनों को एकीकृत करती है। याचिकाकर्ताओं एन. ए. सेबेस्टियन व सुनील कुमार के अनुसार केंद्र सरकार ने 21 नवंबर 2025 को एक अधिसूचना प्रकाशित की। इस अधिसूचना में औद्योगिक संबंध...