नई दिल्ली, फरवरी 12 -- केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को मालाबार डिस्टिलरीज की उस प्रतियोगिता पर रोक लगा दी, जिसमें कंपनी ने अपनी नई ब्रांडी के लिए नाम और लोगो के सुझाव मांगे थे। हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस सौमेन सेन और जस्टिस श्याम कुमार वीएम की पीठ ने दो अलग-अलग याचिकाओं पर यह अंतरिम आदेश जारी किया। इन याचिकाओं में 10 हजार रुपये के पुरस्कार वाली इस प्रतियोगिता का विरोध किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि अगर इस प्रतियोगिता की इजाजत दी गई तो इससे एक गलत मिसाल कायम होगी। उन्होंने दावा किया कि यह आबकारी एक्ट के नियमों का उल्लंघन है।

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