नई दिल्ली, फरवरी 28 -- सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ से जुड़ी याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। याचिकाकर्ता आनंद लीगल एड फोरम ट्रस्ट ने दावा किया कि रेलवे प्रशासन मौतों की सही संख्या छुपा रहा है। भगदड़ को लेकर आधिकारिक रूप से 18 मौतें बताई गई हैं। हालांकि, याचिकाकर्ता ने चश्मदीद गवाहों का हवाला देते हुए कहा कि भगदड़ में लगभग 200 लोगों की मौत हुई थी। इस पर अदालत ने पूछा कि क्या याचिकाकर्ता यह दावा कर रहा है कि राज्य सरकार इस मामले को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही है। आखिर 200 मौतों के दावे का क्या सबूत है? यह भी पढ़ें- नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ के इन 2 मामलों की जांच बंद, अनट्रेस रिपोर्ट दाखिल यह भी पढ़ें- यूपी सरकार को जांच आयोग गठित करने का अधिकार, भगदड़ मामले में HC की टिप्पणी एससी ने आखिर में टिप्पणी करते...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.