आगरा, फरवरी 21 -- आगरा छावनी क्षेत्र में रक्षा संपदा अधिकारी द्वारा जारी नई एसटीआर (स्टैंडर्ड टेबल ऑफ रेंट) सूची ने दुकानदारों और बंगला कब्जाधारकों की चिंता बढ़ा दी है। करीब आठ वर्ष बाद संशोधित इस सूची के कारण लीज या पट्टा समाप्त हो चुकी दुकानों और बंगलों पर लगने वाला डेमैज चार्ज लगभग 44 प्रतिशत तक बढ़ गया है। जमीनों की कीमतें बढ़ने से प्रभावित कब्जाधारकों को छावनी परिषद ने नई दरों के आधार पर बिल भी भेज दिए हैं। परिषद का कहना है कि एसटीआर सूची का अंतिम संशोधन वर्ष 2017-18 में हुआ था। लंबे अंतराल के बाद दरों का पुनर्निर्धारण किया गया है, जिससे राजस्व में वृद्धि होगी। वहीं, दुकानदारों और संपत्ति धारकों का तर्क है कि जिला प्रशासन ने नए सर्किल रेट अगस्त 2025 से लागू किए हैं। ऐसे में अप्रैल 2025 से नई दरों के आधार पर बिल भेजना अनुचित है और करी...