कौशाम्बी, फरवरी 20 -- मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के ऊनो गांव में करीब 12 साल पहले हुए चर्चित नंदू हत्याकांड में शुक्रवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास व 35 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। जबकि, अन्य पांच लोगों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक वादी मुकदमा राजन मिश्रा निवासी ऊनो ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उनका छोटा भाई नंदू रोज की तरफ चार अक्टूबर 2013 की सुबह पांच बजे दौड़ लगाने गया था। गांव के बाहर नहर की पटरी के पास बरम बाबा देव स्थल के सामने गांव के नीरज तिवारी, मनीष, सोनू, विनोद, सुरेश व फुटेश ने अचानक से नंदू पर फायर कर दिया। गोली लगने से नंदू की मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस ने प्राप्त तहरीर के आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर विवेचना पूरी की और आरोप पत्र न्यायालय ...