पटना, फरवरी 6 -- पटना हाईकोर्ट ने शहर में बढ़ रहे ध्वनि प्रदूषण पर लगाम लगाने का दायित्व एसएसपी और थानेदार को सौंपी है। पटना एसएसपी को शहर के सभी थानेदार को इसे नियंत्रित करने के लिए सख्त कदम उठाने का निर्देश जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि शहर में ध्वनि प्रदूषण बढ़ते जा रहे हैं। रात दस बजे के बाद धड़ल्ले से तेज आवाज में लाउड स्पीकर के अलावा बैंड बाजा और पटाखा छोड़ना आम बात हो गई है। आम जन को होने वाली परेशानियों से किसी को कोई मतलब नहीं है। शुक्रवार को न्यायमूर्ति राजीव रॉय की एकलपीठ ने सुरेन्द्र प्रसाद की अर्जी पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि अश्लील गानों से दूसरों को होने वाली असहजता से अधिकारी अनजान हैं। शहर में टेम्पो और ई रिक्शा वाले तेज आवाज में अमर्यादित गाने बजाते हैं। इससे यात्रियों खासकर महिलाओं को असुविधा होती हैं। सरकार...