पटना, अक्टूबर 10 -- पटना हाईकोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण पर रोक के लिए बने नियमों का सख्ती से पालन का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति राजीव रॉय की एकलपीठ ने शुक्रवार को मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि जो कानून नहीं मानते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। ध्वनि प्रदूषण फैलानेवाले उपकरणों को जब्त करने के साथ जुर्माना भी लगाएं। कोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण की सूरत में वीडियोग्राफी कराने और कानूनी कार्रवाई का आदेश भी दिया। मामले पर सुनवाई के दौरान मसौढ़ी के थानाध्यक्ष की ओर से हलफनामा दायर किया गया। पटना जिला के सभी एसडीएम और चार एसडीपीओ की ओर से कार्रवाई रिपोर्ट पेश की गई। कोर्ट ने पीरबहोर थाना प्रभारी को ध्वनि प्रदूषण को सख्ती से पालन करने का आदेश दिया। कहा कि सार्वजनिक उत्सव के दौरान ध्वनि प्रदूषण कानून का पालन नहीं करने वाले की वीडियोग्राफी कराते हुए...
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