रामपुर, जून 5 -- दलित युवक के साथ धोखाधड़ी करने के आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए तीन साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। स्वार कोतवाली क्षेत्र के मसवासी के भूबरा निवासी अरविंद ने 13 अगस्त 2021 को मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें अतीक अहमद पुत्र शरीफ अहमद निवासी वार्ड-7, मसवासी पर फर्जीवाड़ा कर उसके नाम से लोन निकलवा लिया था। इस मामले में पुलिस ने अतीक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। एसपीओ शिव प्रकाश पांडेय ने बताया कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन साल कैद और 11 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।

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