रामपुर, नवम्बर 18 -- रामपुर। सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो पैनकार्ड मामले में अदालत ने सोमवार की दोपहर बाद अपना फैसला सुना दिया। एमपी-एमलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां और अब्दुल्ला आजम दोनों को दोषी करार देते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट का फैसला आते ही आजम-अब्दुल्ला को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया और शाम चार बजे दोनों को कड़ी सुरक्षा के बीच जिला जेल भेज दिया गया। मालूम हो कि भाजपा नेता एवं वर्तमान में शहर विधायक आकाश सक्सेना ने छह दिसंबर 2019 में सिविल लाइंस कोतवाली में सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ केस दर्ज कराया था। जिसमें आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला आजम ने दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्रों से दो पैनकार्ड बनवाए हैं। आ...