बागपत, फरवरी 14 -- बागपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने धोखाधड़ी के मामले में फैजपुर निनाना गांव के पूर्व प्रधान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इसमें तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बागपत शाखा की उप प्रबंधक साधना सिंह की अर्जी पर न्यायालय के आदेश पर बागपत कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें साधना सिंह ने बताया था कि फरवरी 2015 में हरेंद्र सिंह और उनके भाई नागेंद्र पाल ने बैंक से 29.20 लाख रुपये का ऋण लिया। इसमें उन्होंने मुन्ना लाल एंक्लेव की नई कालोनी में स्थित एक प्लाट बंधक किया था। बैंक का ऋण चुकाए बिना ही हरेंद्र और उनके भाई नोगेंद्र ने बंधक किए प्लॉट को डौली चौहान निवासी आर्यनगर को बेच दिया। पुलिस ने तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी थी। डीजीसी राहुल सिंह न...