महाराजगंज, फरवरी 11 -- महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा अखिल कुमार निझावन ने धोखाधड़ी व गाली देने के मामले में एक आरोपी को दोषी ठहराया है। इस मामले में नागेन्द्र चौधरी निवासी बड़हरा कन्हई थाना पुरंदरपुर को तीन साल के सश्रम कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड जमा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में मुकदमा वादी दुर्गेश कुमार थे।

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