देवघर, जुलाई 3 -- देवघर प्रतिनिधि धोखाधड़ी से संबंधित एक मामले में पूरी सुनवाई के बाद देवघर की प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी स्वाति विजय उपाध्याय ने मामले के तीन आरोपितों को रिहा करने का निर्णय सुनाया। जानकारी के अनुसार जी आर संख्या 781/2021 के इस मामले में जसीडीह थाना अन्तर्गत रुपसागर ग्राम निवासी विनोदानन्द झा व नुनदेव पंडित सहित सारमूल ग्राम निवासी संजय राणा को रिहा करने का निर्णय दिया गया। आरोप के अनुसार आरोपितों ने साजिश के तहत मामले के सूचक नित्यानन्द झा की जमीन पर बी एस एन एल के पक्ष में एग्रीमेंट कर दिया था और किराया में सूचक को हिस्सा भी नहीं दिया जा रहा था। आरोपों को लेकर न्यायालय में परिवाद दाखिल कर प्राथमिकी दर्ज करने हेतु थाना भेजा गया एवं जसीडीह थाना कांड संख्या 61/2019 के रुप में मामले की प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने अनु...