मऊ, फरवरी 24 -- मऊ, संवाददाता। अनुकम्पा की नौकरी प्राप्त करने के लिए दो बार हाईस्कूल, इंटरमीडिएट की परीक्षा देकर फर्जी जन्मतिथि प्रमाण पत्र बनवाने के कोतवाली घोसी थाना क्षेत्र के मामले में कोर्ट ने आरोपी प्रीति गुप्ता को दोषी करार दिया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डाक्टर केपी सिंह ने आरोपी प्रीति गुप्ता को दो साल कारावास और आठ हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाया। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने का भी आदेश जारी किया। मामले की प्राथमिकी आरोपी महिला के पति बलिया जनपद के गडवार थाना क्षेत्र रतसड निवासी अमित कुमार जायसवाल ने थाना घोसी कोतवाली में दर्ज कराया था। दर्ज प्राथमिकी में पति ने आरोप लगाया था कि घोसी थाना क्षेत्र के कस्बा बड़ी बाजार निवासी राधेश्याम गुप्ता की लड़की प्रीति गुप्ता से उसकी शादी हुई थी। उसकी पत्नी 1997 में हाईस्कूल प...
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