बागपत, दिसम्बर 9 -- बागपत। लूटी गई बाइक पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई गई, साथ ही उस पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड़ लगाया गया। अर्थदंड़ अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास के आदेश जारी किए गए। एपीओ अभिराम गौतम ने बताया कि बागपत कोतवाली क्षेत्र के बली गांव का रहने वाला इरफान उर्फ सोनू शातिर किस्म का अपराधी है। वर्ष 2013 में उसने लूटी गई बाइक पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर धोखाधड़ी की थी। पकड़े जाने पर उसके खिलाफ बिनौली थाने पर मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमे के विवेचक ने कुछ दिनों बाद ही उसके खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। तभी से उक्त मुकदमे की सुनवाई न्यायालय में चल रही थी। मंगलवार को सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी इरफान उर्फ सोनू को तीन साल की सजा सुनाई, साथ ही उस पर पांच हजार रुपये का अर्...