आगरा, मार्च 26 -- कथित धोखाधड़ी समेत अन्य के आरोपित राजेंद्र सिंह उर्फ गुड्डू निवासी ताजगंज को राहत मिल गई है। विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनीता सिंह ने साक्ष्य के अभाव में आरोपित को बरी करने के आदेश दिए। आरोपित की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हेमेंद्र कुमार चतुर्वेदी और राजेश पाराशर ने तर्क प्रस्तुत किए। वादी अशोक कुमार ने कोर्ट के आदेश पर राजेंद्र सिंह समेत आठ के विरुद्ध थाना ताजगंज में मुकदमा दर्ज कराया था। अपने चाचा के पुत्र आदि पर जमीन हड़पने के लिए उसके पिता की फर्जी वसीयत बनाने का आरोप लगाया था।

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