बस्ती, फरवरी 13 -- सल्टौआ, हिन्दुस्तान संवाद। जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी के खिलाफ दो दशक पहले धोखाधड़ी व चोरी के आरोप में दर्ज मुकदमे की पुर्नविवेचना होगी। यह मुकदमा सोनहा थाने में दर्ज हुआ था। पुर्नविवेचना संबंधी रिपोर्ट 18 मार्च 2025 तक अदालत के समक्ष प्रस्तुत करना है। यह आदेश सीजेएम बस्ती के न्यायालय ने दिया है। सोनहा थाने में 2005 में दर्ज मुकदमें की एक अन्य आरोपी महिला के साथ मिलकर साजिश के तहत सूखा राहत का चेक भुना लेने व मकान का ताला तोड़कर चोरी करने का गंभीर आरोप संजय चौधरी पर लगा था। पुलिस ने बयानों, शपथपत्र, अधिकारियों से वार्ता के आधार पर फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में भेज दिया था। फाइनल रिपोर्ट पर कोर्ट ने वादी को नोटिस देकर पक्ष पूछा था। वादी ने तर्कों के साथ फाइनल रिपोर्ट का विरोध किया था। इसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए कि पुलिस...
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