प्रतापगढ़ - कुंडा, नवम्बर 11 -- प्रतापगढ़, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश रामलाल द्वितीय की कोर्ट धोखाधड़ी, कूटरचना, सरकारी अभिलेखों में गड़बड़ी की आरोपी नगर के अष्टभुजा नगर निवासी भाजपा नेत्री रमा मिश्रा की आग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। एडीजे की कोर्ट में मंगलवार को भाजपा नेत्री की अग्रिम जमानत अर्जी की सुनवाई के समय राज्य की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी देवेंद्र कुमार गुप्ता ने कोर्ट को बताया कि नौ अगस्त 2018 को डीएम सहित छह सदस्यों की टीम ने अभियुक्त के अष्टभुजा नगर स्थित जागृति स्वाधार आश्रय केंद्र पर जांच की थी। जांच के समय प्रकाश में आया था कि 17 के सापेक्ष नौ महिलाएं ही आश्रय केंद्र पर प्रवास कर रहीं थी। सरकार की ओर से पंजीकृत आश्रय केंद्र के अभिलेखों में कूटरचना कर गैर हाजिर महिलाओं को प्रवास करने का दावा कर समय अंकित करने के ब...
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