वाराणसी, नवम्बर 24 -- वाराणसी। धोखाधड़ी कर लाखों की चांदी हड़पने के मामले में आरोपी दंपति को कोर्ट से राहत मिल गई है। अपर जिला जज (13वें) सुशील खरवार की अदालत ने चेतगंज के मंशाराम फाटक निवासी सतीश अग्रहरि और उसकी पत्नी सन्नो को अग्रिम जमानत दे दी है। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, आनंद तिवारी पंकज, नरेश यादव व संदीप यादव ने पक्ष रखा। अभियोजन पक्ष के अनुसार भूतभैरव (कोतवाली) निवासी वादी उमाचरण गुप्ता ने कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसने अपने परिचित सतीश और सन्नो ने 3 किलो 46 ग्राम पक्की धोखाधड़ी कर ठग लिए।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...