सुल्तानपुर, फरवरी 6 -- सुलतानपुर। शिवगढ़ थाना क्षेत्र के भरखरे में संपत्ति नामांतरण में धोखाधड़ी के मुकदमे में लचर विवेचना और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट सत्येंद्र मिश्र ने विवेचक को शनिवार को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। अधिवक्ता प्रदीप यादव ने बताया कि गांव के मिठाई लाल ने पड़ोसी राजाराम, सियाराम पुत्र बरसाती तथा अनारादेवी पत्नी शिव प्रसाद के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ था। मॉनिटरिंग याचिका में कोर्ट के कई आदेश के बावजूद रिपोर्ट दाखिल नहीं करने पर विवेचक को व्यक्तिगत तौर पर शनिवार को तलब किया गया है।

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