मधुबनी, फरवरी 9 -- मधुबनी। धोखाधड़ी मामले में शिक्षक रुद्रनाथ राय की मुसीबत बढ़ गई है। पटना हाईकोर्ट से शिक्षक का अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। मधुबनी जिला अदालत के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सुभाष कुमार राय की अदालत ने पहले ही उसकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दिया था। कलुआही थाना क्षेत्र के शिक्षक रुद्रनाथ राय के खिलाफ रहिका थाना क्षेत्र के सतलखा गांव निवासी दिनेश कुमार गांधी ने कलुआही थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया था। सूचक ने आरोप लगाया था कि पूर्व में दिए गए रुपए मांगने पर 15 फरवरी 2025 को शिक्षक अपने दो अन्य साथियों के साथ उनके पुत्र कृष्ण कुमार गांधी के साथ मारपीट की। सूचना पर जब वे पहुंचे तो दोनों बाप बेटे को डर व भय दिखाकर जबरन स्टांप पर हस्ताक्षर लेकर धोखाधड़ी किया। दिनेश कुमार गांधी ने बताया कि शिक्षक रुद्रनाथ राय पर पूर...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.