सुल्तानपुर, जनवरी 3 -- सुलतानपुर, संवाददाता। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नवनीत सिंह ने बेचू खां पुरवा निवासी हसीना बेगम की याचिका पर गांव के आरोपी अरशद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश नगर कोतवाल को दिया है। वकील सन्तोष पाण्डेय ने बताया कि हसीना बेगम पत्नी मो. असलम को धोखाधड़ी कर आरोपी ने जमीन बेच दी और बाद में अरशद का नाम निरस्त कर दिया गया। कोर्ट ने मामला गम्भीर मानते हुए मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया। याचिका के अनुसार 24 जुलाई 2019 को अरशद सलेने साढ़े पांच बिस्वा जमीन पीड़िता को बेची थी, लेकिन बाद में आरोपी का नाम निरस्त कर दिया गया और जमीन पर अन्य लोगों का नाम दर्ज हो गई। धोखाधड़ी पर प्रभारी निरीक्षक को मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश कोर्ट ने दिया है।

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