आगरा, नवम्बर 17 -- धोखाधड़ी व वाहन बरामदगी के मामले में दो आरोपियों वकील और रहीश को साक्ष्य के अभाव में विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अचल प्रताप सिंह ने बरी कर दिया। 16 साल पुराने मामले में मात्र एक गवाह को ही पेश किया गया। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता राकेश शर्मा व शुभम झा ने तर्क दिए। वादी एसआई महावीर सिंह ने थाना न्यू आगरा में मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि सात सितंबर 2009 को भगवान टाकीज चौराहे पर चेकिंग के दौरान दो युवकों को चोरी की बाइक के साथ पकड़ा था। दो अन्य बाइक भी बरामद की थीं।

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