फिरोजाबाद, सितम्बर 12 -- न्यायालय ने धोखाधड़ी के दोषी को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उस पर अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना दक्षिण के सुहागनगर निवासी भूपेंद्र सिंह पुत्र यदुनाथ सिंह के खिलाफ थाने में 2016 में धोखाधड़ी सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना के बाद उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मुकदमा सीजेएम की अदालत में चला। मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय में पेश किए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने भूपेंद्र को दोषी माना। न्यायालय ने उसे 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उस पर न्यायालय ने 18 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया।

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