सुल्तानपुर, सितम्बर 29 -- सुलतानपुर। सीजेएम नवनीत सिंह की अदालत ने फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर संपत्ति हड़पने के आरोप में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। पीड़ित के वकील आलोक वर्मा ने बताया कि हीरालाल ने आरोप लगाया है कि उसके भाई अच्छे लाल और उसके साथी जीतेंद्र सिंह पासी और सुखजीत ने आपराधिक षडयंत्र के तहत उनकी मां का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर संपत्ति अच्छेलाल के नाम करा लिया। अदालत ने शिवगढ़ थाने की पुलिस को निर्देश दिया है कि वह इस मामले में एफआईआर दर्ज कर विवेचना करे। धोखाधड़ी का मामला थाना क्षेत्र के दिलवालपुर मीरानपुर गांव का है।

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