सुल्तानपुर, फरवरी 15 -- सुलतानपुर। बैनामा लिखने के बाद धोखाधड़ी व जालसाजी कर भूम बंधक कर बैंक से कृषि ऋण लेने के आरोपी भूपेंद्र सिंह ने आठ साल बाद शुक्रवार को न्यायालय में आत्म समर्पण कर दिया। अधिवक्ता रणशेर सिंह ने आरोपी की पैरवी कर उसे जमानत देने की मांग पर न्यायाधीश संतोष कुमार ने उसे सशर्त जमानत पर रिहा कर दिया। धम्मौर थाना क्षेत्र के दीवान तारा निवासी भूपेंद्र सिंह का अन्य अपराधिक इतिहास नहीं होने तथा मामला मजिस्ट्रेट कोर्ट के विचारण योग्य होने के आधार पर कोर्ट ने उसे राहत दी है। वादिनी पुष्पा ने यह मुकदमा वर्ष 2017 में अदालत के आदेश पर दर्ज कराया था।

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