आगरा, फरवरी 18 -- सत्र न्यायाधीश संजय कुमार मलिक ने थाना मलपुरा के धोखाधड़ी में आरोपी अंकित का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार कर लिया है। आरोपी की ओर से अधिवक्ता नितेश बंसल और अमर प्रताप सिंह ने तर्क दिए। वादी ने धोखाधड़ी सहित अन्य आरोपों में थाना मलपुरा में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया कि उसके पास उसके पुश्तैनी गांव में पैतृक संपत्ति में स्वामिनी थी। उक्त जमीन का उसकी बहन ने षड्यंत्र के तहत फर्जी दान पत्र पर फोटो व अंगूठा निशानी लगाते हुए दानपत्र अन्य के नाम निष्पादित कर पंजीकृत करा लिया। पड़ोसी अंकित आदि के साथ मिलकर उसकी जमीन को अपनी जमीन दर्शित कर अन्य के नाम दानपत्र पंजीकृत करा दिया जो कि फर्जी है।
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