लखनऊ, अक्टूबर 1 -- लखनऊ , विधि संवाददाता। एक ही जमीन का कई लोगों से बेचने का अनुबंध करने के बाद उसी जमीन को धोखाधडी कर किसी अन्य को बेचे जाने के एक मामले में आरोपी विनय कुमार एवं उसकी पत्नी वर्षा के खिलाफ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुपम द्विवेदी ने धारा 82 दंड प्रक्रिया संहिता की कार्रवाई किए जाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 10 नवंबर की तिथि नियत की है। धोखाधड़ी के शिकार अधिवक्ता शिशिर चंद्रा ने बताया कि आरोपी ने चिनहट स्थित जमीन को अपनी बताते हुए डेढ़ करोड़ रुपए में बेचने का सौदा तय किया था तथा 55 लख रुपए लेकर 22 जून 2013 को इस जमीन को उन्हें व उनकी पत्नी के नाम विक्रय अनुबन्ध कर दिया था। शेष धनराशि रजिस्ट्री के समय अदा करनी थी। बताया गया है कि इसके पहले आरोपी ने इसी जमीन को 14 सितंबर 2011 को महिला संध्या अग्रवाल के पक्ष म...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.