अल्मोड़ा, जुलाई 5 -- सत्र न्यायाधीश श्रीकांत पाण्डेय ने धोखाधड़ी के एक आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। मार्च 2025 में आरोपी ने डिजिटल अरेस्ट कर बुजुर्ग भाई और बहन से 75 लाख रुपये की ठगी कर ली थी। मामले में पुलिस ने आरोपी जुनेजा दिलावर निवासी मोरवी गुजरात से गिरफ्तार किया था। शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका को खारिज किया है।

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