प्रतापगढ़ - कुंडा, दिसम्बर 17 -- प्रतापगढ़। एडीजे रामलाल द्वितीय की कोर्ट ने धोखाधड़ी के आरोपी अमेठी के मुहीउद्दीनपुर गांव के महेश कुमार सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आरोपी के जमानत आवेदन की सुनवाई के समय कोर्ट में राज्य की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी देवेंद्र कुमार गुप्ता ने दलीलों से बताया कि पुलिस के अनुसार लगभग 20 लाख रुपये कीमत की जमीन की धोखाधड़ी में आरोपी अभियुक्त है। कोर्ट ने एडीजीसी की दलीलों को सुनकर आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।

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