लखनऊ, नवम्बर 12 -- लखनऊ,विधि संवाददाता। पति को मृत दिखाकर जमीन बेचने के आरोप में पत्नी तहरीम बेग, पुत्री फैजा, पुत्र यासिर रफी तथा भाई मोहम्मद रईस की अलग-अलग अग्रिम जमानत अर्जी एडीजे नीलकांत मणि त्रिपाठी ने खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक मोहम्मद मुजीब ने वजीरगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने हुसैनाबाद में एक हजार वर्गफीट जमीन खरींदने के लिए अपने सगे भाई मोहम्मद रफी से चार लाख रुपए में अनुबन्ध किया था और बयाने के तौर पर दो लाख रुपए दिए थे। बताया गया कि मोहम्मद रफी की पत्नी तहरीम बेग, बेटी फैजा, बेटा यासिर रफी और तारिक खान ने मोहम्मद रफी से मिलीभगत की और एक कूटरचित, जाली मृत्यु प्रमाणपत्र तैयार किया। वादी से जमीन का अनुबंध होने के बावजूद उस जमीन 22 जुलाई 2024 को षड्यंत्र के तहत अकबर खान और अजहर खान को बेच दिया। इस विक्रय विलेख...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.