प्रतापगढ़ - कुंडा, अगस्त 19 -- प्रतापगढ़, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश रामलाल द्वितीय की कोर्ट ने धोखाधड़ी के आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट में अंतू के महुआयें गांव के आरोपी सुभाष पांडेय के आवेदन की सुनवाई के समय राज्य की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी देवेंद्र कुमार गुप्ता ने अपनी दलीलों से कोर्ट को बताया कि वादी पक्ष के अनुसार 24 नवंबर 2020 को जमीन का बैनामा कराने के बाद आरोपी ने करीब चार लाख रुपये बैंक में जमा करने की कूटरचित रसीद दिखाई थी। अमरोहा के डिडौली गौसपुर गांव के मोईन के जमानत आवेदन की सुनवाई के समय एडीजीसी ने दलीलों में बताया कि वादी पक्ष के जलनिगम की योजना में पाइप लगाने के लिए आरोपी ने तीन साल के लिए ट्रैक्टर किराये पर लिया और किराया नहीं दिया था। दोनों मामलों में कोर्ट ने एडीजीसी की दलीलों को सुनकर आरो...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.